बिना सबूत अवैध प्रवासियों को देश से नहीं निकाल सकते- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल सामान्य और बिना सबूत वाले आरोपों के आधार पर प्रशासन को अवैध प्रवासियों की पहचान कर निर्वासन की कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.





