Delhi High Court ने शिखर धवन की तस्वीर और नाम के उपयोग पर बैटरी कंपनी को रोक लगाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने डीबी डिक्सन नाम की बैटरी कंपनी को शिखर धवन की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल कर अपना प्रोडक्ट बेचने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है.





