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Delhi High Court ने शिखर धवन की तस्वीर और नाम के उपयोग पर बैटरी कंपनी को रोक लगाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने डीबी डिक्सन नाम की बैटरी कंपनी को शिखर धवन की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल कर अपना प्रोडक्ट बेचने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है.

शिखर धवन

Shikhar Dhawan

Delhi High Court Decision: क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शिखर धवन की तस्वीर और पोस्टर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर डीबी डिक्सन नाम की बैटरी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने डीवी डिक्सन नाम की बैटरी कंपनी को शिखर धवन की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल कर अपना प्रोडक्ट बेचने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है.

18 फरवरी को अगली सुनवाई

कोर्ट 18 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान शिखर धवन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके और इस कंपनी के बीच हुए करार पिछले साल 28 नवंबर को खत्म हो गया. उसके बाद भी कंपनी शिखर धवन के नाम और पोस्टर के इस्तेमाल को जारी रखा है. शिखर धवन के वकील ने कहा कि कंपनी के पास अभी भी 30 लाख 24 हजार रुपये की पेमेंट बकाया है.

याचिका में शिखर धवन और डीबी डिक्सन बैटरी के बीच अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ था. जिसके बाद जुलाई 2023 में दोनों पक्षों ने एक नया एग्रीमेंट पर साइन किया, और भुगतान की पहली किस्त धवन को मिला. लेकिन बाद में शेष भुगतान नही किया गया. जिसके बाद बकाया राशि को लेकर कंपनी को लीगल नोटिस भेजा था. उसके बावजूद भुगतान नही करने पर शिखर धवन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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