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दिल्ली हाई कोर्ट ने मनन मिश्रा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और स्पष्ट किया कि संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय का अधिकार राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को है.