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Bihar SIR case

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12वें दस्तवेज़ों के तौर पर शामिल आधार को हटाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट याचिककर्ताओ की ओर से उठाए गए आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

Bihar SIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में विपक्ष की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर से जुड़े मामले में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक सितंबर को खत्म हो रहे समय-सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसको लेकर आरजेडी सहित अन्य की ओर से की गई थी दायर .

Bihar Voter List Case; बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा. आरजेडी ने मतदाता पंजीकरण के दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12-13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई तय की है. कोर्ट ने ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से बाहर किए गए नामों की पहचान के निर्देश दिए और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा.