Bihar Elections 2025: मतदान से पहले क्या-क्या होता है बैन, नियम न मानने पर कितनी होती है सजा
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव आयोग ने धारा 126 लागू कर दी है। इस अवधि में रैलियां, जुलूस, जनसभा और टीवी, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया पर चुनावी सामग्री का प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम न मानने पर दो साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।
बिहार चुनाव पर CEC ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, बोले-‘SIR पूरे देश में होगा लागू’, किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा नहीं होंगे मतदाता
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणाएं की हैं. हर बूथ पर 100% वेब कास्टिंग होगी, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पूरा हुआ और नई वोटिंग व्यवस्था लागू की गई है.





