Bulldozer Actions पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करेंगे, जो सब पर लागू होंगे
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी या दोषी होने मात्र से किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. साथ ही पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षण न मिले.