सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दो आरोपियों को 4 साल की सख्त कैद और जुर्माने की सुनाई सजा
सीबीआई ने यह मामला 7 मई 2015 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि सुरेश सिंगेवार ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की अवैध रिश्वत मांगी थी. यह रिश्वत शिकायतकर्ता की एक गलती के लिए विभागीय कार्रवाई न करने के एवज में मांगी गई थी.





