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सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दो आरोपियों को 4 साल की सख्त कैद और जुर्माने की सुनाई सजा

सीबीआई ने यह मामला 7 मई 2015 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि सुरेश सिंगेवार ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की अवैध रिश्वत मांगी थी. यह रिश्वत शिकायतकर्ता की एक गलती के लिए विभागीय कार्रवाई न करने के एवज में मांगी गई थी.

CBI

नांदेड: विशेष न्यायाधीश, पीसी एक्ट मामलों की अदालत, भोकर ने आज एक भ्रष्टाचार के मामले में दो आरोपियों सुरेश तोपाजी सिंगेवार (तत्कालीन मेल ओवरसीयर, डाक विभाग, भोकर, नांदेड) और ओमप्रकाश गंगाधर स्वामी (तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक, सोनार पोस्ट ऑफिस) को 4 वर्ष की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

सीबीआई ने यह मामला 7 मई 2015 को दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि सुरेश सिंगेवार ने शिकायतकर्ता से ₹15,000 की अवैध रिश्वत मांगी थी. यह रिश्वत शिकायतकर्ता की एक गलती के लिए विभागीय कार्रवाई न करने के एवज में मांगी गई थी.

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से ₹7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. इस मामले में सीबीआई ने 24 नवंबर 2015 को विशेष न्यायाधीश की अदालत, भोकर में आरोपपत्र दायर किया था. मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 4 साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.


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-भारत एक्सप्रेस



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