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दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े एक मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और उसे 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.