मजिस्ट्रेट सिर्फ ‘सिविल मामला’ कहकर खारिज नहीं कर सकते शिकायत, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से इनकार करता है, तब भी शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मामला 'सिविल प्रकृति' का है.





