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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बारिश और सड़कों की खस्ता हालत पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि दो घंटे की बारिश में राजधानी ठप हो जाती है और टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं दिखता.