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consensual relationship case

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बने संबंध के बिगड़ने पर इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले में आरोपी पर दर्ज बलात्कार का केस रद्द किया, यह कहते हुए कि केवल रिश्ता टूटने से अपराध साबित नहीं होता.