CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते, कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में कर सकती है.