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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.