Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

court decision

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ट्रंप द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है. फैसले में कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है.इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के बारे में बताया कि कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों को लिमिट में रखने वाला है.

संविधान की धारा 143 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. ये फैसला देश भर के गर्वनरों के अधिकारों को लेकर था. जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने पूर्व उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी से खास बातचीच की, देखें ये खास रिपोर्ट।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा.