Donald Trump के लगाए गए Tariff पर चला Supreme Court का डंडा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ट्रंप द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है. फैसले में कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है.इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के बारे में बताया कि कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों को लिमिट में रखने वाला है.
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