Bharat Express DD Free Dish

criminal charges

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 353 और 356 के तहत आरोप तय किए.

Jaahnavi Kandula Death Case: सिएटल पुलिस विभाग ने जांच के बाद पाया कि अधिकारी की लापरवाही और उसके वाहन की गति सीमा का उल्लंघन इस हादसे के प्रमुख कारण थे. जांच में यह भी सामने आया कि पुलिस अधिकारी ने दुर्घटना के बाद उचित कार्रवाई नहीं की.