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Criminal Law in india

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध के बाद फरार होना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह अन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर आरोपी के आचरण का हिस्सा माना जा सकता है.