सिर्फ फरार होना दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध के बाद फरार होना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह अन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर आरोपी के आचरण का हिस्सा माना जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध के बाद फरार होना दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह अन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर आरोपी के आचरण का हिस्सा माना जा सकता है.