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दालत ने साथ ही दक्षिण वन प्रभाग के उप वन संरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि कैसे DPTA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना उचित निरीक्षण या कारण बताए पेड़ों की छंटाई की अनुमति दी गई.

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यद्यपि मामले की सुनवाई कटाई के चार दिन बाद की गई थी, लेकिन न्यायालय को दिल्ली वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।