दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, योगगुरु बाबा रामदेव के ‘डीपफेक’ और एआई वीडियो पर लगी रोक
एआई और डीपफेक के दौर में अब बाबा रामदेव की छवि का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने योगगुरु की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके डिजिटल अवतार, वॉयस क्लोनिंग और योग शैली के अनधिकृत विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निजता और गरिमा का हनन है.





