वयस्कों के जीवनसाथी चुनने की स्वायत्तता उनके परिवार के राजी न होने से कम नहीं हो जाती: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वयस्कों को जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है. कोर्ट ने परिवार की रजामंदी के बिना शादी करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.





