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Delhi High Court news

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को 2017 में हाथ से मैला ढोने के दौरान मरने वाले तीन सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता लड़की एक अवैध प्रवासी नहीं है. वह भारतीय मूल के व्यक्ति की संतान है, जो नागरिकता की धारा 5(1)(ए) के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी के तहत नागरिकता पंजीकरण की हकदार है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थिति में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक जनहित याचिका को पुनरीक्षण याचिका में तब्दील कर दिया और उस मामले में आरोपमुक्त किए गए दो आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे कोचिंग सेंटरों को बंद करने के पहले के निर्देश का पालन नहीं करने पर दिल्ली नगर निगम (MCD) को कड़ी फटकार भी लगाई.