हाईकोर्ट के जजों द्वारा ब्रेक लिए जाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने समय में किया बदलाव
हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अदालतें सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी और एक घंटे के भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगी.





