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Delhi Karkardooma Court

Karkardooma Court: 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फांसी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला 'जघन्यतम' श्रेणी में नहीं आता है.

साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन और 4 अन्य की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है.

Ankit Sharma Murder Case: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून को फैसला सुनाएगा. इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी तस्लीम अहमद की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी.