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दिल्ली हिंसा मामला: तस्लीम अहमद की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 22 मई को अगली सुनवाई

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी तस्लीम अहमद की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के साजिश रचने के मुख्य आरोपी तस्लीम अहमद की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. तसलीम अहमद ने अपने.बच्चे को 11वी कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की है. क्योंकि पिछले स्कूल की सीबीएससी से मान्यता खत्म हो चुकी है. कोर्ट 22 मई को मामले में अगली सुनवाई करेगा. तसलीम अहमद को युएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दंगे की सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी. दंगे के दौरान काफी संपत्तियों को नुकसान पहुचाया गया था. जरूरी सेवाओं को बाधा पहुचाई गई थी. पेट्रोल बम, लाठियों, पत्थर इत्यादि का उपयोग किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली में हुए दंगे के दौरान कम से कम 53 लोगनमारे गए थे.

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के आरोप

बता दें कि तसलीम अहमद की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को निचली अदालत ने 16 मार्च 2022 को खारिज कर दिया था. जिसमें अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना था. इसलिए युएपीए कि धारा 43 डी द्वारा बनाया गया प्रतिबंध आरोपी को जमानत देने के लिए लागू होता है और धारा 537 सीआरपीसी में निहित प्रतिबंध भी लागू होता है.

जिसके बाद तसलीम अहमद ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजाखटखटाया है. जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आरोपी तस्लीम अहमद की भूमिका के बारे में बताने को कहा था. इस मामले में तस्लीम अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन और अन्य के साथ 2020 के दिल्ली हिंसा के मामले की एक बड़ी साजिश में आरोपी है.

ये भी पढ़ें: ‘भारत कोई धर्मशाला नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने तमिल शरणार्थी की याचिका खारिज की

-भारत एक्सप्रेस 



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