Delhi-NCR में आज से लागू किए गए GRAP-2 प्रतिबंध, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां
ग्रैप-2 के तहत Delhi-NCR में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों, रेल और Metro सेवाओं पर लागू नहीं होगा.
ग्रैप-2 के तहत Delhi-NCR में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों, रेल और Metro सेवाओं पर लागू नहीं होगा.