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Delhi Polluution

ग्रैप-2 के तहत Delhi-NCR में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों, रेल और Metro सेवाओं पर लागू नहीं होगा.

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