प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सीधे नौकरी से निकाला तो खैर नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.





