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Delhi School Education Ac

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.