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हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी करे और नुकसान की भरपाई भी करे.