दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम उपस्थिति न होने पर परीक्षा में बैठने देने की मांग वाली याचिका को किया खारिज, कहा-पढ़ाई पूरी गंभीरता से करें
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एलएलबी छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड से कम होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति नियमों का पालन अनिवार्य है और अपवाद केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं.





