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कानून के अनुसार वेयरहाउस नियोक्ताओं को कर्मचारियों को प्रति घंटे किए जाने वाले कार्यों की संख्या और कोटा पूरा न करने पर होने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी देनी होती है.