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Electronic Evidence

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पूर्व SIB प्रमुख टी. प्रभाकर राव को 12 दिसंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कानून के अनुसार होगी.