सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर राव को झटका, कल तक सरेंडर करने का आदेश; जांच के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पूर्व SIB प्रमुख टी. प्रभाकर राव को 12 दिसंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कानून के अनुसार होगी.





