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employment law India

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कर्मचारी ऐसे कारणों से ड्यूटी पर नहीं आ सका जो उसके नियंत्रण से बाहर थे, जैसे न्यायिक हिरासत, तो उसे कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.