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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ट्रंप द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है. फैसले में कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है.इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के बारे में बताया कि कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों को लिमिट में रखने वाला है.