Delhi-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के कारण GRAP-1 लगा, जानें किन चीजों पर लगेगी पाबंदी
एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहने पर ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है. इसमें निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन से संबंधित निर्देश लागू होते हैं. खुली जगहों पर कचरा जलाने और फेंकने पर रोक लगाई जाती है.