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Harinandan Singh

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना असभ्य हो सकता है, लेकिन यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति भंग करने का अपराध नहीं है. कोर्ट ने 80 वर्षीय हरिनंदन सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया.