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संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब यह बिल राज्यसभा की मंज़ूरी के लिए जाएगा। इस प्रस्तावित कानून का मकसद तंबाकू से जुड़े उत्पाद—जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, हुक्का और जर्दा—पर अधिक एक्साइज ड्यूटी लगाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को यह बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?