लास्ट डेट के बाद भी आप नहीं भर सके ITR, घबराए नहीं, इस व्यवस्था के तहत कर सकते हैं फाइल
अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.