निर्विरोध चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 10% वोट न मिलने पर क्यों भेजें संसद?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को 10% मत भी न मिलें तो उसे संसद क्यों भेजा जाए? याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. अगली सुनवाई जुलाई में होगी.







