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Jawahar Navodaya Vidyalaya

कोर्ट ने यह आदेश एक छात्रा की याचिका पर दिया, जिसने पांचवीं कक्षा तक की पढाई राजधानी दिल्ली के पेशवा रोड स्थित नवयुग स्कूल में की थी और उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुंगेशपुर स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में छठी कक्षा में प्रवेश चाहती थी.