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Justice Subramonium Prasad

अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें 17 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां अपनी पसंद के लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उनके माता-पिता उन्हें पकड़े जाने पर पुलिस के सामने अपना बयान बदलने के लिए मजबूर करते हैं.