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Justice Suryakant

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जिस तरह की सजा की मांग कर रही है. वह बर्बर हो सकती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह विचार करेंगे और देखेंगे कि कानून में कहा खामी है.