सुप्रीम कोर्ट ने कलानिधि मारन की याचिका खारिज की, स्पाइसजेट से ₹1323 करोड़ हर्जाना पाने का दावा फिर फेल
Kalanidhi Maran News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के प्रमोटर विवाद में कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट द्वारा ₹1323 करोड़ हर्जाने की मांग ठुकराने के फैसले में दखल से इनकार किया गया.





