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Kharge Case

कर्नाटक की रैली में दिए बयान को लेकर दायर शिकायत पर तीस हजारी कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी राहत दे दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि खड़गे का बयान न तो समुदाय विशेष को निशाना बनाता है और न ही हिंसा भड़काता है. कोर्ट ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक टिप्पणी से जुड़ा है, अपराध से नहीं.