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अदालत ने कहा कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय और अजय चंद्रा पर जो आरोप हैं, उस मामले में अधिकतम सजा 7 साल है और वे इस मामले में उन्हें दी जाने वाली अधिकतम दर्ज का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिता चुके हैं।

यह मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरु द्वारा के सामने तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की कथित हत्या से संबंधित है। सीबीआई ने मई 2023 में उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोक सेवक को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाना, लोक सेवक को रिश्वत देना सहित विभिन्न अपराधों के लिए यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा एवं अजय चंद्रा के खिलाफ दर्ज 60 से अधिक एफआईआर के आधार पर 2018 में मामला दर्ज किया था.