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Live-streaming on case-to-case basis

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले से ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और तकनीकी चुनौतियों की परवाह किए बिना कठोर समयसीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं होगा.