ट्रेन टिकट न होने से रेल दुर्घटना के मुआवजे का हक नहीं रुकता- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- टिकट न होने से मुआवजा दावा खारिज नहीं होता. रेलवे को मृतक के माता-पिता को 8 लाख रुपये और 12% ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- टिकट न होने से मुआवजा दावा खारिज नहीं होता. रेलवे को मृतक के माता-पिता को 8 लाख रुपये और 12% ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश.