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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- टिकट न होने से मुआवजा दावा खारिज नहीं होता. रेलवे को मृतक के माता-पिता को 8 लाख रुपये और 12% ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश.