शून्यकरणीय विवाह के कारण पत्नी को गुजारा भत्ता देने से नहीं कर सकते इंकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसकी शादी अमान्य होने योग्य है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने श्वेता जायसवाल की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है.





