Bharat Express DD Free Dish

Malegaon Blast Case

Malegaon Blast Case:: मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बरी हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि एटीएस ने उन्हें अवैध हिरासत में रखकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी. कोर्ट का फैसला भगवा और सनातन धर्म की जीत है.

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार (31 जुलाई) सबूतों के अभाव में सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया.

मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है. भाजपा ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला. साथ ही उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया.

CM Yogi on Malegaon Blast Case: मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला आने के बाद CM योगी ने इसे 'सत्य की जीत' बताया और कांग्रेस पर सनातन धर्म की छवि खराब करने का आरोप लगाया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा, "इस्लामिक आतंकवादियों को पसंद करने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक कल्पना रची गई थी.

Malegaon Bomb Blast 2025: 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में NIA की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर यह फैसला सुनाया.

MP Sadhvi Pragya Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानती वारंट जारी किया है.