भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर.
MP Sadhvi Pragya Malegaon Blast Case: NIA की मुंबई स्थित स्पेशल कोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने यह वारंट 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में दर्ज किया है. मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह आरोपी हैं और अदालत के आदेश के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुई थीं.
साध्वी के वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है.
Special NIA court in Mumbai, hearing the Malegaon 2008 blasts case, has issued a bailable warrant of Rs 10,000 against BJP MP Pragya Singh Thakur in a non-appearance matter. She is an accused in the case and was not present for the hearing despite Court orders for a physical…
— ANI (@ANI) March 11, 2024
बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भोपाल से प्रत्याशी नहीं बनाया है. पार्टी ने उनकी जगह आलोक शर्मा को नया प्रत्याशी बनाया है. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक के ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.